नई दिल्ली,29 अप्रैल,आकाश द्विवेदी।दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में सदन के नेता, सुभाष आर्य ने दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल से विधायकों को हर वर्ष दिल्ली की तीन नगर निगमों में मनोनीत करने के मामलों में दिल्ली नगर निगम अधिनियम का पालन करने और इस वर्ष मनोनीत किये गये सदस्यों की सूची को संशोधित करने का अनुरोध किया है। अधिनियम की धारा के अनुसार विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के पाँचवें हिस्से को हर वर्ष नगर निगमों में इस तरह मनोनीत किया जाना चाहिए जिससे निगम क्षेत्र के अंतर्गत निर्वाचित विधायकों या आंशिक रूप से उनके निर्वाचन क्षेत्र के निगम क्षेत्र में आने वाले विधायकों को मनोनीत किया जा सके। यह भी प्रावधान है कि पाँच वर्ष में लगभग सभी विधायक कम से कम एक बार निगम में मनोनीत किये जायें और कोई भी विधायक दोबारा मनोनीत न हो सके। आर्य ने विधानसभा अध्यक्ष को संबोधित पत्र में 2015 और 2016 के लिए मनोनीत विधायकों की सूची पर उनका ध्यान आकृष्ट किया है। इन सूचियों में तीनों नगर निगमों में मनोनीत 13 सदस्यों में से 2016 में10 सदस्यों को पुनः मनोनीत किया गया है।
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